RBI ने फिर बदल दिए हैं नोटबंदी के नियम, कैश विदड्रॉल लिमिट ख़त्म!


रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने रविवार को नोटबंदी से जुड़े कुछ नियमों में फिर बदलाव कर दिया है। RBI ने आज से बैंकों से कैश निकालने की लिमिट खत्म करने की घोषणा तो कर दी है लेकिन इसे समझे बिना आप धोखा खा सकते हैं। ये लिमिट सिर्फ लीगल नोटों (नए नोट) को जमा करने और निकालने के लिए ही लागू की गई है। यानी के 1000 और 500 के पुराने नोटों को जमा करने वाले लोगों को इस बदलाव का कोई फायदा नहीं मिलने वाला है।

ऐसे समझिए क्या हैं बदलाव
1. RBI ने कैश निकालने की लिमिट हटा दी है लेकिन ऐसा सिर्फ लीगल नोट जमा करने और निकालने वालों के लिए किया गया है। इसे ऐसे समझें कि अब से आप लीगल नोटों में मौजूद जितना भी कैश बैंक में जमा कराते हैं उतना ही आप उसी वक़्त निकाल भी सकते हैं। पहले ये लिमिट भी एक दिन में 10 हज़ार और हफ्ते में 24 हज़ार थी। 
2. 1000 और 500 के पुराने नोटों के मामले में नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इन्हें अभी भी पहले की ही तरह कहीं भी जमा कर सकते हैं और सिर्फ RBI के सेंटर्स से बदलवा सकते हैं। 1000-500 के पुराने नोटों में पैसा जमा करा रहे हैं तो अब भी एक हफ्ते में 24 हजार रुपए निकालने की लिमिट कायम रहेगी। आरबीआई का नोटिफिकेशन कहता है कि काफी सोच-विचार के बाद यह तय किया गया है। 29 नवंबर से या उसके बाद अगर आप लीगल टेंडर वाले नोट यानी 10, 20, 50, 100 के पहले से चलन में मौजूद नोट और 500-2000 के नए नोटों के डिपॉजिट करते हैं, तभी आप बिना किसी लिमिट से पैसा निकाल सकेंगे।

असल में नए नोटों के बाज़ार में पहुंच जाने के बावजूद वे बैंकों में लौटकर वापस नहीं आ रहे थे इसलिए बाजार में नए नोटों का नॉर्मल सर्कुलेशन कायम नहीं हो पा रहा था। इसलिए यह राहत दी जा रही है। RBI ने कहा, ''यह बात पता चली है कि लोग कैश विदड्रॉअल की एक लिमिट तय होने के चलते लीगल टेंडर वाले नोट बैंकों में जमा नहीं कर रहे। इससे करंसी नोट के सर्कुलेशन में रुकावट आ रही है।’’
बता दें कि आरबीआई ने पब्लिक-प्राइवेट सेक्टर सहित सभी बैंकों के चेयरमैन, एमडी, सीईओ को नोटिफिकेशन जारी कर पूछा है कि अब तक कितने पैसे बैंकों में जमा हुए ? गौरतलब है कि 9 नवंबर से अब तक बैंकों और एटीएम से लोगों ने 2।16 लाख करोड़ रुपए निकाले। इस दौरान बैंकों में 8।11 लाख करोड़ रुपए जमा हुए।


1.आपका जिस बैंक में अकाउंट है, उसके एटीएम से आप एक दिन में 2500 रुपए और दूसरी बैंक के एटीएम से एक दिन में 2000 रुपए निकाल सकते हैं। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।
2. पैसे जमा करने के नियमों में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। 30 दिसंबर तक आप पुराने नोटों का कितना भी अमाउंट अपने खाते में जमा करा सकते हैं। अगर नोटबंदी के 50 दिन में 2।5 लाख रुपए से ज्यादा जमा कराते हैं तो आपसे जवाब मांगा जा सकता है।
3. पुराने नोट एक्सचेंज करने के नियमों में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब भी आप सिर्फ जमा करा सकते हैं। एक्सचेंज कराना है तो पुराने नोट लेकर सिर्फ आरबीआई के 19 सेंटर्स पर जा सकते हैं। वहां भी सिर्फ 30 दिसंबर तक एक शख्स 2000 तक के नोट ही एक्सचेंज करा सकता है। आरबीआई के 19 सेंटर्स अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना और तिरुवनंतपुरम में हैं।
4. बता दें कि 15 दिसंबर तक 500 रुपए के नोटों का आप पेट्रोल/डीजल/गैस फिलिंग स्टेशन, प्री-पेड सिम में रीचार्ज और पानी-बिजली के मौजूदा और बकाए बिल के पेमेंट जैसी 20 जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 दिसंबर तक हाईवे पर टोल टैक्स में छूट है। 3 से 15 दिसंबर तक टोल पर 500 रुपए का पुराना नोट चला सकते हैं।

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