महिलाओं को 'छम्मकछल्लो' कहा तो हो सकती है जेल


मुंबई। हिंदी भाषा के शब्द ‘छम्मकछल्लो’का इस्तेमाल बॉलीवुड के गाने में तो आपको लुभावना लग सकता है लेकिन असली जिंदगी में इस शब्द का इस्तेमाल करने पर आप कानूनी परेशानी में फंस सकते हैं. ठाणे की एक अदालत ने कहा है कि छम्मकछल्लो शब्द का इस्तेमाल करना‘एक महिला का अपमान करने’के बराबर है. इस शब्द से उन्हें चिढ़ होती है और गुस्सा आता है.

छ्म्मकछल्लो शब्द से चिढ़ती है महिलाएं
मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा,‘यह एक हिंदी शब्द है. अंग्रेजी में इसके लिए कोई शब्द नहीं है. भारतीय समाज में इस शब्द का अर्थ इसके इस्तेमाल से समझा जाता है. आम तौर पर इसका इस्तेमाल किसी महिला का अपमान करने के लिए किया जाता है. यह किसी की तारीफ करने का शब्द नहीं है, इससे महिला को चिढ़ होती है और उसे गुस्सा आता है.’

क्या है पूरा मामला?
एक महिला की शिकायत के अनुसार, 9 जनवरी 2009 को जब वह अपने पति के साथ सैर से लौट रही थी, तब उसे एक कूड़ेदान से ठोकर लग गई. महिला के अनुसार कूड़ेदान उक्त आरोपी ने सीढ़ियों पर रखा था. आरोपी इस दंपति पर चिल्लाने लगा और उन्हें कई बातें कहने के बीच उसने महिला को‘छम्मकछल्लो’कहकर पुकारा.

पुलिस ने नहीं की शिकायत दर्ज 
इस शब्द से गुस्साकर महिला शिकायत दर्ज कराने पुलिस स्टेशन पहुंची, लेकिन पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया. तब महिला ने अदालत का रूख किया.

मजिस्ट्रेट ने सुनाई सजा 
आठ साल बाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट आर टी लंगाले ने उनके मामले को उचित ठहराते हुए कि आरोपी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 509 (शब्द, इशारे और किसी गतिविधि से महिला का अपमान) के तहत अपराध किया है.

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