सीतामढ़ी(भदोही): डीघ विकास क्षेत्र के फुलवरिया गांव में आराजी संख्या 51 चारागाह के लिए आवंटित 6 बीघे भूमि के आधे भूभाग पर रामजी विश्वकर्मा पुत्र कड़ेदीन व अन्य लोगों ने करीब 10 वर्षों से अतिक्रमण कर लिया है। चारागाह की जमीन को कब्जा कर रामजी व अन्य घर बनाने के साथ-साथ जोत-बो भी रहे हैं। बताते चलें कि पिछले दिनों यह शिकायत ग्रामीणों द्वारा जिलाधिकारी व मंडलायुक्त के यहां जनसुनवाई में की गई थी। जिसपर राजस्व निरीक्षक कोनिया नीरज त्रिपाठी व हल्का लेखपाल एसके यादव ने ग्राम प्रधान के साथ अतिक्रमित भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया। जिसमें कब्जा सत्य पाये जाने पर कब्जाधारकों को जल्द बेदखल होने का मौखिक निर्देश दिया। तथा ग्रामसमाज की संपत्ति को क्षति पहुंचाने व दुरुपयोग करने के कारण कब्जाधारकों पर लेखपाल द्वारा राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया। बताया कि इस धारा के तहत भूमि से अवैध कब्जे को मुक्त कराने व नुकसान का मुवावजा वसूलने की कार्रवाई की जाती है।
सीतामढ़ी(भदोही): डीघ विकास क्षेत्र के फुलवरिया गांव में आराजी संख्या 51 चारागाह के लिए आवंटित 6 बीघे भूमि के आधे भूभाग पर रामजी विश्वकर्मा पुत्र कड़ेदीन व अन्य लोगों ने करीब 10 वर्षों से अतिक्रमण कर लिया है। चारागाह की जमीन को कब्जा कर रामजी व अन्य घर बनाने के साथ-साथ जोत-बो भी रहे हैं। बताते चलें कि पिछले दिनों यह शिकायत ग्रामीणों द्वारा जिलाधिकारी व मंडलायुक्त के यहां जनसुनवाई में की गई थी। जिसपर राजस्व निरीक्षक कोनिया नीरज त्रिपाठी व हल्का लेखपाल एसके यादव ने ग्राम प्रधान के साथ अतिक्रमित भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया। जिसमें कब्जा सत्य पाये जाने पर कब्जाधारकों को जल्द बेदखल होने का मौखिक निर्देश दिया। तथा ग्रामसमाज की संपत्ति को क्षति पहुंचाने व दुरुपयोग करने के कारण कब्जाधारकों पर लेखपाल द्वारा राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया। बताया कि इस धारा के तहत भूमि से अवैध कब्जे को मुक्त कराने व नुकसान का मुवावजा वसूलने की कार्रवाई की जाती है।
