RBI ने वापस लिया फैसला, बिना पूछताछ जमा कर सकेंगे 5000 से ज्यादा के पुराने नोट

अब 5000 से ज्यादा जमा करने पर नहीं पूछे जाएंगे सवाल, फैसला वापस

नई दिल्ली,   रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बंद किये जा चुके पुराने नोटों को 19 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच जमा कराने के लिए लगायी गयी कड़ी शर्तें दो दिन बाद ही वापस ले ली हैं। अब केवाईसी वाले खातों में बिना किसी पूछताछ के कितनी भी रकम जमा करायी जा सकेगी।
केंद्रीय बैंक ने आज एक नयी अधिसूचना जारी कर कहा कि अब ये शर्तें 'अपने ग्राहक को जानो' (केवाईसी) पूरा कर चुके खातों पर लागू नहीं होंगी। इससे पहले 19 दिसंबर को जारी अधिसूचना में उसने कहा था कि 30 दिसंबर तक पुराने नोटों के माध्यम से पांच हजार रुपये से ज्यादा जमा कराने पर लोगों को लिखित में बताना होगा कि उन्होंने अब तक ये नोट जमा क्यों नहीं कराये। उनके जबाव को ऑडिट के लिए बैंक के रिकॉर्ड में रखे जाने की हिदायत दी गयी थी। पांच हजार रुपये या इससे कम जमा कराने पर कोई शर्त नहीं थी, लेकिन यह भी कहा गया था कि जैसे ही किसी खाते में पुराने नोटों के माध्यम से 19 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच जमा कुल राशि पांच हजार रुपये से ज्यादा हो जायेगी तो उस स्थिति में भी जमाकर्ता को जवाब देना होगा।
माना जा रहा है कि इस प्रावधान पर विपक्षी दलों के विरोध तथा जनता की व्यापक नाराजगी के मद्देनजर रिजर्व बैंक को नियम वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। आरबीआई ने आज जारी अधिसूचना में कहा 'उपरोक्त नियम की समीक्षा के बाद हम यह सलाह देते हैं उक्त सकुर्लर के सब पैरा एक और दो केवाईसी पूरा कर चुके खातों पर लागू नहीं होंगे।'

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