रांची नगर निगम की सराहनीय पहल, आज से हर परिवार के घर के आगे रखने होंगे दो डस्टबिन


कवरेज इण्डिया न्यूज डेस्क।
रांची : राजधानी के हर घर में रहने वाले परिवार को अब अपने घर के आगे दो डस्टबिन (हरा और नीला) रखना अनिवार्य होगा. हरा डस्टबिन गीले कचरे के लिए होगा, जबकि नीला डस्टबिन सूखे कचरे के लिए. राज्य सरकार के आदेश के आलोक में मंगलवार को रांची नगर निगम के नगर आयुक्त शांतनु अग्रहरि ने यह आदेश जारी किया है.

नगर आयुक्त का यह आदेश 11 अप्रैल से प्रभावी हो जायेगा. इस आदेश में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जिन घरों, भवनों या अपार्टमेंटों में सूखे और गीले कचरे को अलग-अलग डस्टबिन में नहीं रखा जायेगा, वहां से कचरे का उठाव नहीं होगा. यानी रांची नगर निगम या रांची एमएसडब्ल्यू के सफाई कर्मचारी उस घर के सामने से गुजरेंगे, लेकिन वहां से कचरा नहीं उठायेंगे.

खुले में कचरा फेंकने पर भी लगेगा फाइन
नयी व्यवस्था के तहत नगर आयुक्त ने खुले में कचरा फेंकने वालों पर भी जुर्माना वसूलने का आदेश जारी किया है. उन्होंने कहा है कि जहां भी खुले में कचरा फेंका हुआ पाया जायेगा, वहां पर संबंधित व्यक्ति से जुर्माना वसूला जायेगा.

33 में एस्सेल इंफ्रा और 22 में नगर निगम कर रहा सफाई
फिलहाल राजधनी के 55 वार्डों में से 33 वार्डों में साफ-सफाई का जिम्मा एस्सेल इंफ्रा की है. वहीं, 22 वार्डों में रांची नगर निगम खुद सफाई कर रहा है. एस्सेल इंफ्रा के जिम्मे में आये 33 वार्डों में तो कूड़ा उठाव की स्थिति ठीक है, लेकिन नगर निगम के 22 वार्डों में सफाई व्यवस्था अब भी पटरी पर नहीं आयी है.

ऐसे में अगर नियमित रूप से कूड़े का उठाव डोर-टू-डोर नहीं किया गया, तो लोग जो कूड़ा डस्टबिन में रखेंगे, उससे बदबू भी उठने लगेगी. ऐसे में निगम को अपनी सफाई व्यवस्था पहले दुरुस्त करनी होगी, ताकि एक निर्धारित समय पर प्रतिदिन मोहल्ले से कूड़े का उठाव हो जाये.
इस श्रेणी में वो चीजें आती हैं, जो सड़कर खत्म नहीं होती है. मसलन पॉलिथीन, लकड़ी का टुकड़ा, कार्टून, इलेक्ट्रानिक आइटम आदि. इस श्रेणी में आमतौर पर खाद्य पदार्थ और सब्जियां आती हैं. इसमें चावल, आटा, अनाज के अलावा हरी सब्जियां और पत्ते तक हो सकते हैं.

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