अब दो पहिया चालक सहित पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट अनिवार्य, पढ़ें पूरी खबर

आदेश की प्रति 

कवरेज इण्डिया न्यूज डेस्क इलाहाबाद।
इलाहाबाद।राज्य सरकार की अधिसूचना के मुताबिक शुक्रवार से हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। अब शहर में बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चलाने पर चालक को नहीं बक्शा जाएगा। कई बार पकड़ में आने पर चालान होगा और दुबार पकड़ में आने पर दुगुना जुर्माना वसूल किए जाने की कार्रवाई अपनाई जाएगी। यातायात पुलिस ने इसके लिए तैयारियां कर ली है।

सख्त होगी कार्रवाई
हालांकि, इससे पहले भी कई बार स्थानीय स्तर से हेलमेट लगाने के आदेश जारी किए गए, लेकिन इसकी लम्बे समय तक पालना नहीं हुई। अब राज्य सरकार ने 1 अप्रेल से अधिसूचना जारी कर निकाय व शहरी क्षेत्रों में दुपहिया वाहनों के चालकों के हेलमेट अनिवार्य कर दिए। अधिसूचना जारी होने के बाद एक महीने की अवधि में इसकी पालना सूनिश्चित करने के लिहाज से आज से सबसे पहले जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की जाएगी और बार-बार उल्लंघन करने पर वाहन सीज व लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जा सकेगी।

हादसों में जाती है जान
दरअसल, कई मामले सामने आए हैं कि दुपहिया वाहन चालकों के हेलमेट नहीं पहने होने के कारण मौत हुई है। धीमी गति होने के बाद भी दुर्घटना होने पर दुपहिया वाहन चालक के सिर में चोटे लगने से मौत की आशंका बनी रहती है। ऎसी स्थिति में हेलमेट सुरक्षा का काम करता है। सरकार ने नगरपरिषद व पालिका क्षेत्रों में तो चालकों के लिए अनिवार्य किया। जबकि, निगम या संभागीय मुख्यालयों पर तो वाहन के पीछे बैठी सवारी के लिए भी हेलमेट अनिवार्य किया है।

नहीं चलेगी टोपी
दरअसल, कई बार दुपहिया वाहन चालक टोपी लगाकर बचने का बहाना कर लेते हैं, लेकिन इस बार इस प्रकार टोपी या कमजोर प्रकार के काम चलाऊ हेलमेट नहीं चलेंगे। ऎसी स्थिति में पुलिस चालकों का चालान करेगी।


सरकार की अधिसूचना की पालना में 1 मई से हेलमेट की अनिवार्यता शुरू हो गई है। शुक्रवार से बिना हेलमेट पाए जाने पर दुपहिया चालकों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। बार-बार उल्लंघन करने पर लाइसेंस निरस्त की कार्रवाई की जा सकेगी।
- कुलदीप सिंह, एसपी यातायात, इलाहाबाद

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