इलाहाबाद । इलाहाबाद. हाईकोर्ट ने बुधवार को वाराणसी में रिंग रोड के लिए भूमि अधिग्रहण की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण के खिलाफ याचिका खारिज करते हुए किसानों को डीएम के समक्ष प्रत्यावेदन देने का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने 2013 के नये एक्ट के तहत मुआवजा देने का भी आदेश दिया। बता दें कि 30 अक्टूबर 2002 को शिवपुर परगना के 22 गांवो की 74.277 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण हुआ था। इसके बाद मुआवजा न लेने वाले होरी लाल व अन्य सैड़कों किसानों ने याचिका दखिल की थी, जिस पर जस्टिस दिलीप गुप्ता व जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की डिवीजन बेंच ने उक्त आदेश दिया।
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