अब बगैर पैन नहीं खरीद सकेंगें जमीन, जानिए रजिस्ट्री नियम में और क्या क्या किए गए बदलाव



नई दिल्‍ली: अब जमीन-मकान की रजिस्ट्री में पैन नंबर देना अनिवार्य होगा। जिनके पास पैन नंबर नहीं है, उन्हें थोड़ी राहत दी गई है।
10 लाख रुपये तक के जमीन-मकान की खरीद पर फॉर्म-60 भरकर देना होगा। इसमें खरीदार को अपनी आय बतानी होगी। साथ ही यह भी बताना होगा कि उनकी आमदनी 10 लाख से कम है। रजिस्ट्री की नई व्यवस्था को लेकर आयकर विभाग ने फॉर्मेट जारी किया है।

खरीदार को इसी फॉर्मेट को भरकर जमा कराना होगा।20 फीसदी तक टीडीएस: बिना पैन नंबर के 50 लाख रुपये से ऊपर की प्रोपर्टी की खरीद पर खरीदार को 20 फीसदी टीडीएस देना पड़ता है। हालांकि अब तक इस तरह का मामला सामने नहीं आया है। वहीं जिनके पास पैन नंबर है और इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं, 50 लाख से ऊपर की प्रोपर्टी खरीदने पर एक फीसदी टीडीएस लगेगा।

क्या है फर्म-60 : फॉर्म-60 एक सेल्फ शपथ पत्र की तरह है। इसमें खरीदार को बताना होता है कि उनके पास पैन कार्ड नहीं है। उनकी आमदनी इतनी नहीं है कि वह इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करे। प्रोपर्टी खरीदते समय उसे पैन नंबर के बदले फॉर्म 60 भरना होगा।

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