
नई दिल्ली, आज नोटबंदी का 42वां दिन है। इस दौरान सरकार ने कई नई नियम जारी किये। पहले जहां कहा जा रहा था कि पुराने नोट जमा करने के लिए पर्याप्त समय है। लेकिन अब कहा गया है कि 30 दिसंबर तक ही अपने खाते में पुराने नोट जमा करा सकते हैं और वो भी सिर्फ एक बार। जानिए रिजर्व बैंक की जारी अधिसूचना की 10 मुख्य बातें।
- रिजर्व बैंक द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 5 हजार रुपये से ज्यादा के 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट एक ही बार बैंकों में जमा करने की शर्त है। ये शर्त 30 दिसम्बर तक लागू होगी।
- 30 दिसंबर तक एक बार में या किस्तों में पांच हजार रुपये से ज्यादा मूल्य के प्रतिबंधित नोट जमाकर्ता से पूछताछ के बाद ही उसके खाते में जमा किये जायेंगे।
- पूछताछ के समय बैंक के कम से कम दो अधिकारी मौजूद होंगे और पूरी पूछताछ ऑन रिकॉर्ड होगी।
- जमाकर्ता को यह बताना होगा कि उसने पुराने नोट इससे पहले क्यों नहीं जमा कराये। उसका जवाब संतोषजनक पाये जाने के बाद ही जमा स्वीकार किया जायेगा।
- बैंकों से कहा गया है कि भविष्य में ऑडिट के मद्देनजर जमाकर्ता के जवाब का रिकॉर्ड रखा जाये। केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली में उसके खाते के साथ इस आशय का संकेतक संलग्न कर दिया जाये।
- पांच हजार रुपये तक जमा कराने पर प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन अलग-अलग किस्तों में जमा करायी गयी राशि का कुल मूल्य जैसे ही पांच हजार रुपये से ज्यादा होगा उस खाते में आगे कोई राशि जमा नहीं करायी जा सकेगी।
- जिन बैंक खातों में केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है उनमें अधिकतम 50 हजार रुपये ही जमा कराये जा सकेंगे।
- अधिसूचना के अनुसार, दूसरे के खाते में पुराने नोट जमा कराने के लिए केवाईसी जरूरी होगा।
- नए कालाधन माफी योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई), 2016 के तहत खातों में पुराने नोटों में कितनी भी राशि जमा कराई जा सकती है।
- पीएमजीकेवाई योजना के तहत कालाधन धारक खाते में बेहिसाब धन जमा करा सकते हैं। इस पर उन्हें 50 प्रतिशत कर देना होगा। और शेष 25 प्रतिशत राशि को चार साल तक बिना ब्याज वाले खाते में जमा कराना होगा।
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