नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने नोटबंदी के बाद शादी के लिए बैंकों से ढाई लाख रूपये निकालने की सीमा में ढील की मांग को लेकर दायर याचिका पर आज सुनवाई पूरी कर ली। HC कल इस पर अपना आदेश देगा। याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि शादी के लिए ढाई लाख रुपए की निकासी की सीमा में ढील दी जानी चाहिए क्योंकि शादी समारोह के दौरान कई तरह के 'परंपरागत दान' करने होते हैं।
इस याचिका में पुराने नोटों को अदालत के शुल्क के रूप में स्वीकार किए जाने की मांग भी की गई है। इसके जवाब में जैन ने पीठ को बताया कि 1000 और 500 रुपए के पुराने नोटों को अदालती शुल्क के रूप में स्वीकार किया जा रहा है और सरकार ने आम लोगों की चिंताओं को देखते हुए कई तरह की छूट दी है।
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