लोकसभा में आयकर संशोधन विधेयक पेश, जानिए - अघाेषित आय पर कितना हुआ टैक्‍स

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नई दिल्ली,  वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में इनकम टैक्स संशोधन बिल पेश किया। इस संशोधन को ब्लैक मनी रखने वालों के लिए एक और मौके की तरह देखा जा रहा है। इस बिल को मनी बिल की तरह पेश किया गया जिससे राज्यसभा में बिल के पास होने में समस्या नहीं होगी।


वित्‍त मंत्री अरुण जेटली द्वारा सदन में रखे गए संशोधन बिल के तहत, अघोष‍ित आय पर 30 प्रतिशत कर तथा 10 फीसदी पेनाल्‍टी का प्रावधान है। इसके अलावा 33 प्रतिशत सरचार्ज (प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण जमा) भी वसूला जाएगा। अगर आयकर अधिकारियों को विमुद्रीकरण लागू होने के बाद अघोषित आय का पता चलता है तो 75 फीसदी कर तथा 10 प्रतिशत पेनाल्‍टी का प्रस्‍ताव किया गया है।

बिल के उद्देश्‍य और कारण बताने वाले बयान में कहा गया है कि घोषणा करने वालों को अघोषित आय का 25 फीसदी हिस्‍सा ऐसी योजना में जमा करना होगा, जिसके बारे में सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बातचीत कर बताएगी। इस धन का प्रयोग सिंचाई, हाउसिंग, इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर, शौचालय, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य और आजीविका के प्रोजेक्‍ट्स में किया जाएगा ताकि न्‍याय और बराबरी सुनिश्चित की जा सके।

बिल के मुताबिक अघोषित आय जमा कराने वाले लोगों का नाम उजागर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा 30 दिसबंर तक गरीब कल्याण योजना को बंद करने भी योजना है। नई डिस्क्लोजर स्कीम के अलावा मौजूदा आयकर कानून के सभी नियम लागू होंगे। बिल के मुताबिक 33 पर्सेंट सरचार्ज कुल टैक्स पर लागू होगा। इस तरह यह टैक्स 40 पर्सेंट टैक्स पर लागू होगा, जो कुल रकम के 13 पर्सेंट के करीब होगा। अघोषित आय का कुल 53 पर्सेंट हिस्सा सरकारी खजाने में चला जाएगा।

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