राजू पाल हत्याकांड: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अतीक अहमद की जमानत याचिका को किया खारिज



ब्युरो रिपोर्ट कवरेज इण्डिया इलाहाबाद: बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में पूर्व सांसद अतीक अहमद की जमानत अर्जी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है. राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने कोर्ट में जमानत खारिज करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी. अतीक अहमद  समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे  हैं और फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं.

पूजा पाल ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि जमानत पर जेल से बाहर रहते हुए अतीक ने इस मामले में कई गवाहों को धमकी देकर जांच को प्रभावित करने की कोशिश की. अहमद, राजू पाल की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी हैं और उन्हें अप्रैल, 2005 में जमानत दी गई थी.

वहीँ बचाव पक्ष की ओर कहा गया कि 2005 में जमानत मिलने के बाद अतीक पर कोई केस दर्ज नहीं हुआ. 2005 में तीन मुकदमे दर्ज हुए, जिसमें से तीन में वह बरी हो चुके हैं. दो केस में पीड़ितों ने जमानत निरस्त करने की अर्जी दी, जिसे बाद में वापस ले लिया गया. बसपा सरकार के शासनकाल में उनको रंजिशन फंसाया गया.

अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ को हराकर इलाहाबाद पश्चिम सीट से विधायक बनने के महज तीन महीने बाद मार दिए गए बसपा नेता राजू पाल की हत्या के मामले की सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सीबीआई जांच का आदेश दिया था.

Post a Comment

Previous Post Next Post