गुजरात: अवैध शराब पार्टी से पूर्व IPL कमिश्नर अमीन समेत 261 पकड़े गए

वडोदरा,  गुजरात में अवैध तरीके से शराब पार्टी करने के मामले में गुजरात पुलिस ने गुरुवार रात पूर्व IPL कमिश्नर चिरायु अमीन समेत 261 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये शराब पार्टी वडोदरा से 12 किलोमीटर दूर एक निजी फ़ार्म हाउस पर चल रही थी। बता दें कि अमीन BCCI के वाइस प्रेजिडेंट और जाने माने उद्योगपति हैं। पकड़े गए लोगों में कई बड़े बिजनसमैन, महिलाएं और हाई-प्रोफाइल लोग शामिल थे।


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Gujarat: Police detain more than 200 people from a farmhouse, where illegal liquor was being served during a wedding party, near Vadodara.


वडोदरा के एसपी सौरभ तोलंबिया ने शुक्रवार को बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यहां से 12 किमी दूर अखंड फार्म हाउस पर रात लगभग साढ़े दस बजे की गयी छापेमारी के बाद अमीन और कुछ अन्य स्थानीय उद्योगपतियों समेत 261 लोगों को पकड़ा। ये लोग एक शादी कार्यक्रम में शरीक हुए थे जहां शराब परोसी जा रही थी। पुलिस ने बताया कि हिरासत में लिए गए लोगों में 134 महिलाएं, 125 पुरुष और 2 ब्रिटेन के नागरिक शामिल हैं। हिरासत में लिए जाने के बाद इन्‍हें थाने ले जाया गया और शुक्रवार सुबह इन लोगों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। पुलिस ने फार्म हाउस मालिक और उसके पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है जबकि अमीन और अन्य 258 को उनके खून के नमूने लेने के बाद जमानत पर छोड़ दिया गया है।

मौके से शराब की 103 और बीयर की 116 बोतलें जब्त की गई हैं। गुजरात में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध है तथा बिना अनुमति के शराब पीने पर तीन साल तक की सजा हो सकती है।  पुलिस ने फॉर्महाउस के मालिक जितेंद्र शाह और उनके बेटे के खिलाफ शराब जमाखोरी और उसके इस्‍तेमाल को लेकर गुजरात सरकार के नए अध्‍यादेश के तहत मामला दर्ज किया है। वडोदरा रूरल के एसपी सौरभ तोलांबिया ने बताया कि पुलिस ने रेड के दौरान 80 कारें भी जब्‍त कीं। एक सूचना के आधार पर महिला पुलिस बल समेत पुलिस की पांच टीमों ने फॉर्महाउस पर छापा मारा था।

कौन हैं चिरायु अमीन
चिरायु अमीन गुजरात के प्रमुख उद्योगपति हैं। वह फार्मास्‍युटिकल ग्रुप अलेंबिक लिमिटेड के चेयरमैन हैं। उनकी कंपनी का टर्नओवर 1200 करोड़ रुपये का है। आईपीएल के कमिश्‍नर के अलावा वह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के वाइस-प्रेजिडेंट भी रह चुके हैं। गौरतलब है कि गुजरात में शराब पर प्रतिबंध है। राज्‍य सरकार के नए कानून के मुताबिक, शराब पीने पर तीन साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा जिस फॉर्महाउस में शराब परोसी गई है, उसके मालिकों को 10 साल तक की सजा हो सकती है।

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