
श्याम सुमन नई दिल्ली
केंद्रीय चुनाव आयोग ने देश में दो सीट से चुनाव लड़ने के प्रावधान को खत्म करने की सिफारिश की है। आयोग ने केंद्रीय कानून मंत्रालय को भेजे गए चुनाव सुधार के प्रस्तावों में यह बात कही है।
उम्मीदवार खर्चा उठाएं : आयोग ने कहा कि यदि सरकार इस प्रावधान को बनाए ही रखना चाहती है तो उपचुनाव का खर्च उठाने की जिम्मेदारी सीट छोड़ने वाले उम्मीदवार पर डाली जाए। विधानसभा व विधानपरिषद के उपचुनाव के मामले में राशि 5 लाख और लोकसभा उपचुनाव में राशि 10 लाख होनी चाहिए। सरकार इसे समय-समय पर बढ़ा सकती है। आयोग ने कहा कि प्रत्याशी का सीट छोड़ना वोटरों से अन्याय के समान है।
सार्वजनिक देनदारी अयोग्यता हो: आयोग ने कहा कि सार्वजनिक देनदारियों वाले लागों को चुनाव लड़ने से रोका जाए। इस बारे में 2015 में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी आदेश दिया था कि सरकारी बंगले, बिजली, टेलीफोन, पानी, होटल, एयरलाइन आदि का भुगतान न करने वाले लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जाए।
चुनाव न लड़ने वाले दलों को रजिस्टर से हटाएं : आयोग ने अपनी सिफारिश में चुनाव न लड़ने वाले दलों को रजिस्टर से भी हटाने को कहा है। आयोग ने कहा कि देश में 900 से ज्यादा राजनीतिक दल पंजीकृत हैं लेकिन सिर्फ 400 पार्टियां ही चुनाव लड़ती हैं।
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