लखनऊ: यूपी की सत्ता पर काबिज होने के बाद से लगातार आदित्यनाथ योगी सरकार कई बड़े फैसले ले रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर योगी सरकार ने सूबे के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों से आरक्षण पूरी तरह से खत्म करने का निर्देश जारी कर दिया है, लेकिन यह नियम सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स पर ही लागू होगा।
बता दें कि संविधान के मुताबिक देश के सरकारी शिक्षण संस्थानों में ओबीसी, एससी और एसटी छात्रों को आरक्षण देने का प्रावधान है, लेकिन आरक्षण का यह नियम निजी संस्थानों और माइनॉरिटी स्टेटस वाले संस्थानों के लिए बाध्यकारी नहीं है।
मुलायम सरकार में लागू हुआ था आरक्षण
2006 में पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव ने अपनी सरकार के दौरान यह आरक्षण लागू किया था, जिसके तहत राज्य स्तरीय मेडिकल प्रवेश परीक्षा में सरकारी कॉलेज के साथ सभी प्राइवेट कॉलेजों में आरक्षण किया गया था। यह आरक्षण पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट कोर्स दोनों लागू किया गया था।
वहीं, इस आदेश के बाद अब पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आरक्षण का नियम नहीं लागू होगा। गौरतलब है कि सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों में एससी छात्रों को 15 प्रतिशत, एसटी छात्रों को 7.5 प्रतिशत और ओबीसी छात्रों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है।
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